कक्षा 12वीं उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए । for class 12th passed students – मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा शैक्षणिक सत्र 2023 24 से प्रदेश के 12वीं कक्षा उत्‍तीर्ण छात्र छात्राओं हेतु हॉस्पिटालिटि क्षेत्र अंतर्गत निशुल्क रोजगारोन्‍मुखी डेढ वर्षीय डिप्‍लोमा कोर्सेज – डिप्लोमा इन फूड प्रोडक्शन, डिप्लोमा इन फ्रंट ऑफिस, डिप्लोमा इन फूड एंड बेवरेज, हाउसकीपिंग के संचालन को प्रस्तावित किया गया है।

प्रशिक्षण का मूल उद्देश्य प्रदेश में 12वीं कक्षा के छात्र छात्राओं को हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र की ओर आकर्षित करने एवं निशुल्क विशेष प्रशिक्षण दिया जा कर उन्हें निगम की होटलों में ही रोजगार उपलब्ध कराया जाना है।

संबध्‍दता –

डेढ वर्षीय डिर्प्लोमा कोर्सेज इन फूड प्रोडक्शन, फ्रंट ऑफिस, फुड एवं वेबरेजेज एवं हाउसकीपिंग की नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी से संबद्धता प्राप्त रहेगी। प्रशिक्षणार्थियों को नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी से प्राप्त डिप्लोमा राजकीय होटल प्रबंध संस्‍थान, इंदौर एवं राजकीय होटल प्रबंध संस्‍थान, जबलपुर के द्वारा प्रदान किया जावेगा।

प्रवेश प्रक्रिया –

विषयांकित डिप्लोमा कोर्सेस शैक्षणिक सत्र 2023-24 हेतु प्रवेश प्रक्रिया से लेकर अंतिम परीक्षा तक का निर्धारण NCHMCT द्वारा निर्धारित समस्त मापदंड तिथि अनुसार ही SIHMs द्वारा किया जाएगा। संबंधित संस्थानों को उपरोक्त कोर्सेस हेतु अपने – अपने क्षेत्र के प्रमुख 02 समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशन कराना होगा। विज्ञापन पश्चात कोर्स में रुचि रखने वाले छात्र छात्राओं से निर्धारित प्रारूप में पंजीयन फार्म भरवाना होगा, जिसमें उनके द्वारा अपने समस्त आवश्यक दस्तावेजों की प्रतियां संलग्‍न करना होगा।

प्रशिक्षण शुल्‍क –

छात्र छात्राओं हेतु संदर्भि‍त डिप्लोमा कोर्सेस पूर्णत: निशुल्क रहेंगे, जिसमें संस्थान द्वारा छात्र-छात्राओं को पुस्तकें बैग, यूनिफॉर्म निशुल्क उपलब्ध कराई जावेगी। केवल बाहय छात्र-छात्राओं को हॉस्टल फीस के व्यय का भुगतान स्वयं से करना होगा। हॉस्‍टल शुल्‍क का निर्धारण संस्थान द्वारा किया जाएगा।

योग्‍यता –

छात्र-छात्राओं को शासन से मान्‍यता प्राप्‍त विद्यालय से 12वीं कक्षा उत्‍तीर्ण करना अनिवार्य होगा।

पाठयक्रम –

छात्र-छात्राओं को उपरोक्त उल्लेखित डेढ़ वर्षीय डिप्लोमा कोर्सो में 1 वर्ष तक हॉस्पिटालिटि प्रक्षेत्र अंतर्गत विभागों यथा 1 फूड प्रोडक्शन, 2-हाउसकीपिंग, 3-फूड एण्‍ड वेबरेज एवं 4-फ्रंट ऑफिस से संबंधित विषयों का पृथक-पृथक अध्ययन (थ्योरी+ प्रैक्टिकल) कराया जावेगा एवं तत्पश्चात 6 माह के इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग निगम की इकाइयों में ही संपन्न कराई जावेगी जिसमें –

  • आचार संहिता प्रशिक्षण स्थल पर संबंधित प्रशिक्षणार्थी द्वारा मध्य प्रदेश पर्यटन निगम की छवि के अनुरूप आचरण आवश्यक होगा तथा नियमों के विरुद्ध की गई किसी प्रकार की अवैधानिक कार्यवाही के लिए प्रशिक्षणार्थी एवं संबंधित संस्थान उत्तरदायी होगा।
  • प्रतिमाह राशि रू2000/- स्‍टायफंड
  • ऑन डयूटी स्‍टॉफ मील मुफ्त
  • उपलब्‍धता के आधार पर आवास सुविधा।

नियमानुसार सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूर्ण करने पश्‍चात संबंधित प्रक्षेेत्र के क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा मप्र राज्‍य पर्यटन विकास निगम के लेटरहेड पर तत्‍संबंधी प्रमाण-पत्र।

छात्रवृत्ति –

संस्‍थानों द्वारा छात्र-छात्राओं को अध्‍ययन के दौरान डेढ वर्ष तक प्रतिमाह राशि रू2000 छात्रवृत्ति प्रशिक्षण संस्‍था द्वारा संस्‍था के नियमानुसार उपस्थिति होने पर ही देय होगी।

कोर्सेस हेतु सीट निर्धारण –

संदर्भित डिप्‍लोमा काेर्सेस का संचालन प्रथम बार में राजकीय होटल प्रबंध संस्‍थान इन्‍दौर एवं राजकीय होटल प्रबंध संस्‍थान जबलपुुर से क्रमश: 15+15 कुुल 30 सीटों के प्रवेश से प्रारंभ किया जावेगा। सीटों का आवंटन आरक्षण केलिए नियमों का पालन करते हुए कक्षा 12वीं में प्राप्‍त अंकों के मेरिट के आधार पर किया जावेगा। आरक्षित सीटों के रिक्‍त होने पर उक्‍त सीटें सामान्‍य वर्ग के छात्र-छात्राओं से भरी जावेगी।

प्रशिक्षण की सफलता का परीक्षण कर प्रदेश के पर्यटन हित को दृष्टिगत रखते हुए निगम द्वारा संंचालित अन्‍य हॉस्पिटालिटि शैक्षणिक संस्‍थानों में भी उपरोक्‍त कोर्सेस का संचालन प्रारंभ किये जाने का निर्णय लिया जावेगा। महाप्रबंधक की अनुशंसा अनुसार विभिन्‍न कोर्सो हेतु निर्धारित सीटों की संख्‍या में आवश्‍यकतानुसाा संशोधन किया जा सकेगा।

आरक्षण –

म प्र शासन के नियमानुसार छात्र-छात्राओं के डिप्‍लोमा कोर्सेस में प्रवेश हेतु समस्‍त आरक्षण नियम लागू होगें। निशुल्‍क सायकिल वितरण योजना के बारे में जाने –

कॉशन मनी –

प्रत्‍येक छात्र-छात्राओं को सीट आवंटन पश्‍चात कॉशन मनी के रूप में राशि रू 3000 संस्‍थान में जमा कराना होगा, जो कि कोर्स समाप्ति उपरांत संस्‍थान से अदेय प्रमाण पत्र होने पर वापसी योग्‍य होगी। यह भी जाने- स्‍कूलों में अध्‍यापन समय में परिवर्तन

अनुबंध एवं प्‍लेसमेंट –

डिप्‍लोमा कोर्स हेतु चयनित प्रशिक्ष्‍णार्थियों द्वारा एक अनुबंध निष्‍पादित करना आवश्‍यक होगा, जिसमें प्रशिक्षणार्थियों को डिप्‍लोमा अवधि डेढ वर्ष एवं डिप्‍लोमा पश्‍चात 03 वर्ष तक मप्र राज्‍य पर्यटन विकास निगम में सेवा देना अनिवार्य होगा अन्‍यथा अनुबंध की शर्तो का उल्‍लघन करने वाले छात्र-छात्राओं को कोर्स पर हुए समस्‍त व्‍ययों का भुगतान मय हर्जाने सहित मप्र राज्‍य पर्यटन विकास निगम को दो माह में करना अनिवार्य होगा।

नियमानुसार सफलतापूर्वक कोर्स पूर्ण कर डिप्‍लोमा प्राप्‍त करने वाले छात्र- छात्राओं को निगम  की इकाईयों में ही संविदा/एजेंसी  पर रोजगार उपलब्‍ध कराया जावेगा, जिसमें न्‍यूनतम वेतन प्रतिमाह राशि रू 15000 होगा। ऐसे पदस्‍थ उम्‍मीदवारों को निगम की उपविधियों  का पालन करना अनिवार्य होगा। अपने स्‍कूल की यूडाईस कैसे अपडेट करें-