प्रहरी क्लब – बच्चों में नशीली दवाओं और मादक द्रव्यों के सेवन और तस्करी की रोकथाम हेतु शैक्षणिक संस्थाओं में प्रहरी क्लब के गठन के संबंध में।
म.प्र. बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने बच्चों में नशीली दवाओं और मादक द्रव्यों के सेवन और तस्करी की रोकथाम हेतु कक्षा 6वीं से 12वीं के सभी विद्यालयों में प्रहरी क्लब बनाने हेतु निम्नानुसार निर्देश दिये है:-
- प्रहरी क्लब में एक शिक्षक प्रभारी रहेगा (यह ध्यान रखा जाये कि वह शिक्षक किसी भी तरह के नशे से दूर हो)
- प्रहरी क्लब में प्रत्येक कक्षा के चयनित छात्रों को शामिल किया जाये, छात्रों के क्लब में जागरूक अभिभावको को भी शामिल किया जावें।
- क्लब में न्यूनतम सदस्य संख्या 20 तक रखी जा सकती है।
समय – समय पर प्रहरी क्लब द्वारा निम्नानुसार कार्यक्रम संपादि त किये जायें।
- प्रहरी क्लब के बच्चों और पुलिस के सहयोग से नशापान विरोधी संयुक्त अभियान चलाया जायेगा।
- क्लब ध्यान रखेगा कि विद्यालय के 100 मीटर तक के दायरे में मादक पदार्थ न पहुंचे।
- प्रहरी क्लब के सदस्य यह निगरानी रखेंगे कि विद्यालय के छात्र शराब, पानमसाला, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट आदि की लत से बचे रहें।
- प्रहरी क्लब के विद्यार्थी स्कूलों के आस पास की दुकानों में नियमित जांच करेंगे यदि कोई मादक पदार्थ बेचे जा रहे है तो पुलिस को सूचना देंगे।
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