महिला एवं बाल विकास विभाग म प्र द्वारा लाडली लक्ष्‍मी योजना 2.0 के अंतर्गत 18 वर्ष या अधिक की विद्यालयों में अध्‍ययनरत लाडली लक्ष्‍मी को लर्निग ड्रायविेग लायसेंस उपलब्‍ध कराये जाने का निर्णय लिया गया है।